• Home
  • legal
  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों को बढ़ावा देने के लिए गैर-सरकारी कर्मचारी को भी दोषी ठहराया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
Image

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों को बढ़ावा देने के लिए गैर-सरकारी कर्मचारी को भी दोषी ठहराया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention Of Corruption Act (PC Act)) के तहत अपराध करने के लिए गैर-सरकारी कर्मचारी को भी दोषी ठहराया जा सकता है, खासकर तब जब वह सरकारी कर्मचारी को उसके नाम पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने में सहायता करता हो। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने इस प्रकार एक पूर्व सरकारी कर्मचारी की पत्नी को PC Act के तहत अपने पति को आय से अधिक संपत्ति जमा करने के लिए उकसाने के लिए दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा।

अदालत ने कहा, “दूसरे शब्दों में कोई भी व्यक्ति जो किसी लोक सेवक को रिश्वत लेने के लिए राजी करता है, लोक सेवक के साथ मिलकर रिश्वत के माध्यम से धन जुटाने का फैसला करता है। ऐसे लोक सेवक को धन अपने पास रखने के लिए प्रेरित करता है या लोक सेवक की जमा की गई संपत्ति को अपने नाम पर रखता है, वह अधिनियम की 1988 की धारा 13(1)(ई) के तहत अपराध के लिए उकसाने का अपराध करने का दोषी है।” अपीलकर्ता के पति यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एक डिवीजनल मैनेजर, पर 2009 में रिश्वत मांगने और 2002-2009 के बीच अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया। छापेमारी के दौरान, जांचकर्ताओं ने अपीलकर्ता के नाम पर संपत्ति और निवेश पाया, जिसके कारण उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) (आय से अधिक संपत्ति रखने) के साथ भारतीय दंड संहिता (IPC) धारा 109 (उकसाने) के तहत आरोप लगाए गए। निचली अदालत और हाईकोर्ट ने उसे अपने पति के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराया, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

जस्टिस धूलिया द्वारा लिखित निर्णय में पी. नल्लम्मल बनाम राज्य, (1999) 6 एससीसी 559 के मामले में निर्धारित कानून को दोहराते हुए विवादित निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए कहा गया कि गैर-सरकारी कर्मचारी भी अवैध संपत्ति रखकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। चूंकि अपीलकर्ता ने अपने सरकारी कर्मचारी पति को उसके नाम पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए उकसाया था, इसलिए न्यायालय ने अपीलकर्ता को PC Act की धारा 13(1)(ई) के साथ IPC की धारा 109 के तहत दोषी ठहराए जाने को उचित ठहराया।

अदालत ने कहा, “इस मामले में यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अपीलकर्ता के पति ने जांच अवधि के दौरान अपीलकर्ता के नाम पर (अपनी आय से अधिक) संपत्ति अर्जित की है। इस पहलू पर दोनों निचली अदालतों ने समवर्ती निष्कर्ष दिए हैं। हमारे लिए उस पहलू पर विस्तार से विचार करना आवश्यक नहीं है। उसने सह-आरोपी को अपने नाम पर संपत्ति जमा करने की अनुमति दी। इस प्रकार, सह-आरोपी को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने में सहायता की। यह एक सुस्थापित कानून है कि एक गैर-सरकारी कर्मचारी को भी अधिनियम 1988 की धारा 109 के साथ IPC की धारा 13(1)(ई) के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए हमें यह मानने का कोई कारण नहीं मिलता कि अपीलकर्ता को अधिनियम 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(ई) के साथ IPC की धारा 109 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।” उपरोक्त के संदर्भ में अदालत ने अपील खारिज कर दी।

Releated Posts

Jhalawar School Collapses Update : मदन दिलावर की घोषणा, मृतक बच्चों के परिजनों को 10 लाख रुपए और संविदा पर मिलेगी नौकरी

Jhalawar School Collapses Update : राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में…

ByByVISHWASJul 26, 2025

7 स्कूली बच्चों का हुआ अंतिम संस्कार, पीपलोदी में एक साथ उठी 6 बच्चों की अर्थियां; मच गई चीत्कार

  Jhalawar school accident: झालावाड़ जिले के मनोहर थाना उपखंड के पीपलोदी गांव में हुए स्कूल हादसे का…

ByByVISHWASJul 26, 2025

ज़िंक क्या है और हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत क्यों होती है?

ज़िंक हमारे लिए एक आवश्यक खनिज है. स्वस्थ रहने के लिए हर व्यक्ति को थोड़ी मात्रा में ही…

ByByVISHWASMay 20, 2025

भारती एयरटेल बड़ा व्यापार सौदा: 1.3% इक्विटी का हस्तांतरण 1,820 रुपये प्रति शेयर पर

इस लेन-देन के बाद, सिंगटेल के पास एयरटेल में 28.3 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी, जिसका अनुमानित मूल्य S$48 बिलियन…

ByByVISHWASMay 17, 2025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *